प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लाभार्थियों को शत-प्रतिशत ऋण वितरण किया जाय :-डी एम
उत्तरकाशी :- (मदनपैन्यूली ) केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में बैंकर्स के द्वारा कम ऋण वितरण करने व अग्रिम जमा अनुपात नहीं बढ़ाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला परामर्शदात्री एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की समीक्षा बैठक लेते हुए बैंकर्स को सक्त हिदायत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में लाभार्थियों को शत-प्रतिशत ऋण वितरण किया जाय। यदि लाभार्थी के द्वारा किसी दस्तावेज आदि में कोई कमी रह जाती है तो उसे पूरा कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाय। लाभार्थी के ऋण प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट करने की वजह स्पष्ट रूप से प्रार्थना पत्र पर लिखी जाय। यदि बैंकर्स के द्वारा बिना वजह के ऋण प्रार्थना पत्र रिजेक्ट किया जाता है अथवा बैंकर्स के छोटे-बड़े कार्मिकों के द्वारा लाभार्थी से ऋण स्वीकृत कराने को लेकर धनराशि की मांग की जाती है अथवा संलिप्तता पायी जाती है तो उस दशा में संबंधित शाखा के कार्मिकों के उपर मुकदमा दर्ज किया जायेगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि भृष्टाचार कतई भी बर्दाश नही किया जायेगा। इस हेतु सभी बैंकर्स केन्द्र एवं राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं पर ऋण प्राथमिकता के आधार पर वितरण करना सुनिश्चित करें। ताकि कोरोनाकाल में घर लौटे प्रवासियों व स्थानीय लोगों को ऋण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनायें जा सके।
उल्लेखनीय है कि 14 बैंको में कुल 137 प्रार्थना पत्र ऋण वितरण हेतु उद्योग विभाग द्वारा भेजे गए थे। जिसमें 9 प्रार्थना पत्र स्वीकृत हुए हैं और 43 प्रार्थना पत्र रिजेक्ट किये गए हैं। बाकि का निस्तारण नहीं किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने बैंकर्स के द्वारा रिजेक्ट 43 प्रार्थना पत्र की वजह जानने के लिए लाभार्थियों से दूरभाष पर बात करने के निर्देश महाप्रबन्धक उद्योग उत्तम कुमार तिवारी को दिये।
जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनपद में किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु कृषि,उद्यान के साथ दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु किसानों को केसीसी पर भी बैंकर्स ऋण वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया है कि लंबित प्रार्थना पत्रों को शीघ्र निस्तारण किया जाय। जिन बैंकर्स द्वारा ऋण प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं किया जाता है उन बैंकों की रिब्यू बैठक अगले 15 दिन के भीतर कराने के निर्देश जिला अग्रणी बैंक अधिकारी को दिये। जनपद में अग्रिम जमा अनुपात माह जून 2020 तक कुल जमा 2201.54 अग्रिम 907.23 ऋण जमा अनुपात 41.21 प्रतिशत हैं। इसके बाद जिलाधिकारी ने आरसेटी की भी समीक्षा की।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम),राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम),प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना,दीनदयाल,उपाध्याय होम स्टे योजना,स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,प्रधानमंत्री शहरी आवास,कृषि ऋण, सोलर प्लांट, व पिरूल आदि महत्वपूर्ण योजनाओं की भी गहनता से समीक्षा की।
बैठक में जिला अग्रणी बैंक अधिकारी बीएस तोमर, सीवीओ डा.प्रलंयकरनाथ,मुख्य उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह,सहायक निदेशक मत्स्य प्रमोद शुक्ला, मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल भंडारी,परियोजना अधिकारी उरेड़ा वन्दना,महाप्रबन्धक उद्योग उत्तम कुमार तिवारी, जिला पर्यटन अधिकारी प्रकाश खत्री सहित बैंकर्स के शाखा प्रबंधक मौजूद थे।