उत्तरकाशी:- लॉक डाउन के चलते 2 बजे से 6 बजे तक खुले रहेंगे आवश्यक सेवा प्रतिष्ठान :- जिलाधिकारी : ———————————————————–///-//उत्तरकाशी / (मदनपैन्यूली)
जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने आमजन सामान्य से अपील करते हुए कहा कि लॉक डाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं सम्बन्धी वस्तुएं खरीदने हेतु किसी भी नागरिक को कतई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आम नागरिक को जरूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए सभी आवश्यक सेवाएं खुली रहेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आपके नजदीकी प्रतिष्ठान में सब्जी, दूध,मेडिकल दवा आदि मिलती रहेगी। लेकिन इसके लिए समय का निर्धारण किया गया है। आवश्यक सेवाओं सम्बन्धी प्रतिष्ठान प्रति-दिन अपराह्न 2 बजे से सांय 6 बजे तक खुला रहेगें। तथा 5 से अधिक लोग एक स्थान पर नही रहेगें। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु आमजन जागरूकता का परिचय देते हुए सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंस) का पूर्ण रूप से अनुपालन करेंगे।। update. उत्तरकाशी /
जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने आदेश जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत 22 मार्च से 31 मार्च तक लॉक डाउन संबंधित शासन की अधिसूचना के क्रम में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन कर आवश्यक सेवाओं सम्बन्धी दुकानें प्रातः7 बजे से प्रातः 10 बजे तक ही खुली रहेगी। इस अवधि में प्रातः 7 बजे से प्रातः10 बजे तक जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित बैंक/ एटीएम तथा कोषागार भी खुले रहेंगे तथा संबंधित बैंक व कोषागार अधिकतम उतने ही कार्मिकों को कार्यालय में बुलाया जाएगा जितने आवश्यक हो।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लॉक डाउन के अंतर्गत सभी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर जनपद क्षेत्रान्तर्गत स्थित सभी कार्यालय चाहे वह केंद्र सरकार के अधीन हो अथवा उत्तराखंड राज्य के अधीन हो बंद रहेंगे। जनपद में स्थित पेट्रोल पंप पूरी अवधि में खुले रहेंगे परंतु स्थल पर मात्र एक डीजल व एक पेट्रोल पंप मशीन ही क्रियाशील रखी जाएगी ताकि पेट्रोल पंप पर कार्मिकों की संख्या सीमित रह सकें। पूर्वाह्न 10 बजे के बाद केवल उन्हीं व्यक्तिगत वाहनों के आगमन की छूट रहेगी जो वास्तविक रुप से मरीज को उपचार हेतु ला व ले जा रहे हो । जिन कंपनियों व निर्माण इकाइयों में (कंटीन्यूअस प्रोसेस) अपरिहार्य है उन कंपनियों में श्रमिक के प्रवेश करने के पश्चात उनके भोजन इत्यादि तथा प्रभास की व्यवस्था वहीं पर सम्बंधित कंपनी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जहां कहीं निर्माण कार्य गतिमान है वहां पर संबंधित मजदूरों की सुरक्षा व समुचित खाने पीने तथा स्थल पर ही प्रवास की व्यवस्था का दायित्व संबंधित ठेकेदार का होगा। जिन होटलों में पर्यटक का अथवा कोई व्यक्ति पूर्व से रुका है उसे जबरन होटल खाली करने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।