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उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: डिजिटल मीडिया को मानना होगा ‘कोड ऑफ एथिक्स’।

Pahado Ki Goonj

उत्तराखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: डिजिटल मीडिया को मानना होगा ‘कोड ऑफ एथिक्स’।

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान डिजिटल और सोशल मीडिया पर की जा रही कथित पत्रकारिता को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पत्रकारिता के नाम पर की जाने वाली गतिविधियों में तय आचार संहिता (Code of Ethics) का पालन अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित व्यक्ति कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकता है।
यह टिप्पणी न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने हिमांशु ठाकुर बनाम राज्य सरकार व अन्य (रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 249/2026) की सुनवाई के दौरान की।
क्या है मामला?

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा सोशल मीडिया पर जारी एक ‘मीडिया बाइट’ से शिकायतकर्ता (प्रतिवादी संख्या-3) की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। शिकायतकर्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि उक्त मीडिया बाइट के बाद उन्हें लगातार व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हो रहे हैं और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई, जबकि मूल शिकायत बाद में वापस ले ली गई थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि संबंधित मीडिया बाइट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दी गई है।
आईटी नियमों का हवाला
सुनवाई के दौरान वर्ष 2021 की अधिसूचना का उल्लेख किया गया, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87(2) के अंतर्गत बनाए गए आईटी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस) नियम, 2011 और बाद में डिजिटल मीडिया से संबंधित नियमों से जुड़ी है।
अदालत ने विशेष रूप से नियम-9 (Rule 9) का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी डिजिटल मीडिया प्रकाशक भारत में निर्धारित ‘कोड ऑफ एथिक्स’ का पालन करने के लिए बाध्य है।
कोर्ट का स्पष्ट संदेश
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय पत्रकारों, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया आधारित समाचार प्रकाशकों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है।
यह आदेश डिजिटल मीडिया की जवाबदेही और आचार संहिता के अनुपालन को लेकर भविष्य में आने वाले मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

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