देहरादून। उत्तराखंड के 10 ग्रीन और दो ऑरेंज जोन वाले जिलों में चार मई से सुबह सात से शाम चार बजे तक व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें खुलेंगी। केवल नाई की दुकान, शापिंग माल और काम्पलैक्स की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। रेड जोन वाले जिले हरिद्वार के शहरी क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में दुकानें सुबह सात से शाम चार बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है।
प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृहमंत्रालय की गाइडलाइन में उत्तराखंड की परिस्थितियों के अनुसार मामूली बदलाव किया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि चार मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए केंद्र की गाइडलाइन को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसके तहत दुकानें, व्यवसायिक संस्थान और सरकारी कार्यालय खोलने के लिए तीन कैटेगरी तय की गई हैं। ग्रीन जोन में प्रदेश के 10 जिले शामिल किए गए हैं। हरिद्वार रेड जोन में है, जबकि देहरादून और नैनीताल ऑरेंज जोन में हैं। उन्होंने कहा कि शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, मॉल और सैलून किसी भी जोन में नहीं खोले जाएंगे।
रेड जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह सात से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी। वहीं, ग्रीन जोन के जिलों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू की जाएगी। इन जिलों में शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए टैक्सी, मैक्सी और बसें चल सकेंगी। रेड जोन में इसकी अनुमति नहीं रहेगी। ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ टैक्सी और गाड़ियां चल सकती हैं। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि शाम सात बजे से अगली सुबह सात बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तभी आवाजाही की जा सकेगी।
लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में सरकारी दफ्तर खोलने का निर्णय लिया है। सचिवालय सुबह साढ़े नौ बजे से चार बजे तक खुलेगा। ग्रुप ए और बी के सभी अधिकारी आएंगे, जबकि ग्रुप सी और डी के 33 प्रतिशत स्टाफ को रोस्टर के अनुसार बुलाया जाएगा। ग्रीन जोन में सुबह 10 बजे से चार बजे तक दफ्तर खुलेंगे। शिक्षण संस्थान नहीं खुलेंगे और न ही उनका स्टाफ दफ्तर जाएगा।