देहरादून। प्रदेश में अब कोरोना से संबंधित नियमों का पालन न करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। क्वारंटाइन का उल्लंघन और फेसमास्क न लगाने जैसी लापरवाही आपकी जेब तो ढीली करेगी ही, आपको जेल के अंदर भी पहुंचा सकती है। राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम १८९७ उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। इस तरह भारत सरकार के ऐक्ट में संशोधन करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले केरल और उड़ीसा भारत सरकार के ऐक्ट की धारा २ और ३ में संशोधन कर चुके हैं। अब महामारी अधिनियम १८९७ के तहत राज्य में जो कोविड -१९ को लेकर नियम तय किए गए हैं, उन्हें न मानने पर बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। राज्य में फेसमास्क, क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के उल्लंघन पर अधिकतम ६ महीने की सजा और ५००० रुपए की जुर्माने की व्यवस्था लागू की गई है। अभी तक प्रदेश में नियम थे लेकिन ऐक्ट में प्रावधान न होने पर काम्पाउंडिंग की सुविधा नहीं थी। अब ये ऐक्ट में बदलाव होने के बाद इन नियमों को सख्ती से लागू करवाया जा सकेगा।
कुपवाड़ा में शहीद यमुना प्रसाद पनेरू का शव पहुंचा हल्द्वानी आर्मी स्टेशन, रविवार को होगा अंतिम संस्कार
Sat Jun 13 , 2020
हल्द्वानी। शहीद यमुना प्रसाद पनेरू का शव आज हल्द्वानी आर्मी स्टेशन पहुंचा। शहीद यमुना प्रसाद पनेरू का पार्थिव शव दोपहर लगभग 2.40 मिनट पर सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचा। आर्मी ग्राउंड पर सेना के जवानों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। शहीद यमुना की ये इच्छा रह गई अधूरी, इसी महीने आने वाले […]

You May Like
-
सेवा सप्ताह के तहत बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटी
Pahado Ki Goonj September 14, 2020

