देहरादून। उत्तराखण्ड के 12 जिलों में खाली पड़े पंचायतों के पदों को भरने के लिए 27 जून को चुनाव कराया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है इसके साथ ही उन क्षेत्रों में आज से चुनाव आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है जहां चुनाव होने हैं।
इस आशय की जानकारी आज राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भटृ द्वारा देते हुए बताया गया कि राज्य में खाली पड़े ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों के 5003 पदों के लिए 27 जून को मतदान होगा। तय कार्यक्रम के अनुसार नामांकन की प्रक्रिया 13 जून को शुरू होगी तथा 14 जून तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। 15 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी तथा 16 जून को नाम वापसी की तारीख होगी। 17 जून को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे तथा 27 जून को वोट डाले जाएंगे और 29 जून को मतगणना होगी तथा इसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि राज्य में ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों के कुल पदों की संख्या 66344 है। पंचायत के चुनाव 2019 अक्टूबर में कराए गए थे लेकिन हरिद्वार जिले का पंचायत चुनाव विवादों के घेरे में आने के बाद निष्प्रभावी रहा था। 12 जिलों में रिक्त 5003 पदों पर अब चुनाव होंगे जो अपरिहार्य कारणों से खाली हुए हैं। वर्तमान समय में ग्राम पंचायत सदस्यों के 4800 पद खाली हैं तथा ग्राम प्रधानों के कुल 179 पद रिक्त हैं वहीं क्षेत्र पंचायत में 21 पद खाली हैं तथा जिला पंचायतों में 3 पद खाली है। इन खाली पदों के कारण राज्य के लोगों को अपने कामों में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी। तथा इन पदों को भरने की मांग की जा रही थी। आज राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 12 जिलों के कुल 5003 पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही साफ हो गया है कि 29 जून को यह पद भरे जाएंगे।