देहरादून। मुख्य सचिव ने बताया कि रेड जोन वाले जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में शराब की दुकानें खुलेगी। शराब की बिक्री व्यावसायिक गतिविधि है, ऐसे में अन्य दुकानों की भांति इन्हें शाम चार बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी।
ऑरेंजे और ग्रीन जोन में सभी तरह की दुकानें खुलेंगी ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी तरह की दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। केवल नाई की दुकान, शापिंग माल और कॉपलैक्स की दुकानें नहीं खोली जा सकती हैं। जो भी दुकानें खुलेंगी उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा।
दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके यहां 50 प्रतिशत स्टाफ ही काम पर आए। दुकानों में भीड़ नहीं लगाई जा सकती। एक समय में एक ग्राहक ही सामान खरीदेगा। दुकान में सैनिटाइजर रखना होगा और खरीददार और दुकानदार को मास्क पहनना जरूरी रहेगा। प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय भी खोले जा सकते हैं, केवल स्टाफ को लेकर रोस्टर बनना होगा। रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में भी सभी तरह की दुकानें खोली जा सकती हैं।