कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर सरनौल और चपटाड़ी गांव की रेणुका देवी मंदिर समिति पर मुकदमा दर्ज ।

Pahado Ki Goonj

कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर सरनौल और चपटाड़ी गांव की रेणुका देवी मंदिर समिति पर मुकदमा दर्ज ।

बडकोट :- ( मदनपैन्यूली)

यमुनाघाटी के दूरस्थ सरनौल और चपटाड़ी गांव की रेणुका देवी मंदिर समिति पर बड़कोट पुलिस की ओर से कोविड नियमों के उल्लंघन और भीड़ इकट्ठा करने पर मुकदमा दर्ज किया गया है , कोरोना काल में प्रशासन की ओर से धार्मिक, राजनीतिक और सामूहिक आयोजनों पर रोक लगाई गई है. उसके बाबजूद भी दोनों गांवों में देव मेले में सैकड़ों लोग बिना मास्क के शामिल हुए थे ,पिछले 3 जून को ठकराल पट्टी के चपटाड़ी गांव में रेणुका देवी मंदिर समिति की ओर से बिना प्रशासन की अनुमती के देव मेले का आयोजन किया गया. ठीक उसके अगले दिन यानी 4 जून को सरनौल में भी देव मेले का आयोजन किया गया. दोनों गांवों में मेले में प्रतिभाग करने के लिए सैकड़ों ग्रामीण बिना मास्क के इकट्ठे हुए थे. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया. थानाध्यक्ष बडकोट डीएस कोहली ने बताया कि कोरोना काल में प्रतिबंध के बाद भी दोनों गांवों की मंदिर समितियों ने मेले का आयोजन कर नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए दोनों मंदिर समितियों पर पुलिस ने IPC की धारा 188 और आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है ।

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