नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट से आज की सबसे बड़ी खबर आई है। राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नया पंचायती राज संशोधन कानून 25 जुलाई, 2019 के बाद ही लागू होगा। इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कि अब दो से ज्यादा बच्चों वाले प्रत्याशी भी चुनाव लड़ पाएंगे। सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को हाईकोर्ट में जोत सिंह बिष्ट, मनोहर लाल समेत अन्य ने चुनौती दी थी। याचिका में सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में 2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार के चुनाव लड़ने से रोकने को गलत बताया गया था। हाईकोर्ट ने सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में खामियां मानी हैं। ।बता दें कि सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट को हाईकोर्ट में जोत सिंह बिष्ट, मनोहर लाल समेत अन्य ने चुनौती दी थी। याचिका में सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में 2 बच्चों से अधिक बच्चे वाले उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने को गलत बताया गया था। हाईकोर्ट ने सरकार के पंचायती राज संसोधन एक्ट में खामियां मानी हैं. साथ ही सरकार के आदेश पर रोक लगा दिया है।
पंचायत चुनाव के लिए भाजपा शाम तक कर सकती है उम्मीदवारों की घोषणा
Thu Sep 19 , 2019