देहरादून : केंद्रीय चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अचल संपत्ति के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। आयोग ने मुख्यमंत्री की आयु और अचल संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देने की शिकायत पर यह कदम उठाया है।
निर्वाचन आयोग के सचिव संतोष कुमार ने सीबीडीटी को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा वर्ष 2017 में दाखिल शपथपत्र में संपत्ति के दिए ब्यौरे के बारे में फिर से जांच करने को कहा है। दरअसल, देहरादून निवासी रघुनाथ सिंह नेगी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर वर्ष 2007, वर्ष 2012 और वर्ष 2017 के चुनाव में दाखिल शपथ पत्रों में आयु व आय के बारे में भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया था। पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री के शपथ पत्र के हवाले से आयु व संपत्ति के विषय में जानकारी भी दी है। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपनी अचल संपत्ति की जो कीमत शपथ पत्र में दर्शायी है, वह वास्तविक मूल्य से कहीं कम है।
इसके अलावा रघुनाथ नेगी ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर चुनाव के दौरान अपनी आयु भी गलत दर्शाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2017 में सीएम ने अपनी आयु 54 वर्ष बताई है जबकि वर्ष 2014 में हुए उपचुनाव में भी उन्होंने अपनी उम्र 54 वर्ष ही बताई थी।
इस शिकायत के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 19 दिसंबर को सीबीडीटी को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री रावत की अचल संपत्ति के बारे में जांच कर इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है।