बड़ी खबर : उत्तराखंड में 29 जून तक जारी रहेगा कोबिड कर्फ्यू ,सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी दुकाने ।
देहरादून 21जून
उत्तराखंड सरकार ने कुछ और रियायत देते हुए कोविड कर्फ्यू की अवधि एक सप्ताह बढ़ा दी है। 29 जून सुबह छह बजे तक रहेगा कर्फ्यू एवं कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा।
सप्ताह में पांच दिन सुबह आठ से शाम पांच बजे तक खुलेगा बाजार। होटल, बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति। सरकारी कार्यालय भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
नए आदेशों की मुख्य बातें
1 उच्च स्तर पर लिये गए निर्णय के अनुसार 22 जून से 29 जून तक कोविड कर्फ़्यू कुछ ढील के साथ लागू रहेगी।
2 जनरल मर्चेंट, परचून इत्यादि दुकाने शनिवार, रविवार को छोड़ कर सप्ताह में पांच दिनों के लिये पूर्व समय की भांति खोली जाएगी।
3 होटल ,रेस्टोरेंट, 50 प्रतिशत डाइनिंग क्षमता के साथ खोली जाएगी और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगी।
बार भी 50 क्षमता के साथ खुलेंगी।
3 समस्त सरकारी ,अर्ध सरकारी ,निजी कार्यालय 50 क्षमता के साथ खुलेंगे।
आवश्यक सेवाओ से सम्बंधित कार्यालय पूरी क्षमता से खुलेंगे।
4 चारधाम यात्रा एक जुलाई से बदरीनाथ चमोली जनपद के लिये,केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद के लिये और गंगोत्री ,यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद वासियों के लिए खुलेगी तथा 11 जुलाई से उत्तराखंड राज्य वासियो के लिये खुलेगी। इसके लिये आर टी पी सी आर या एंटीजन या रेपिड टेस्ट जरूरी होगा।
राज्य में प्रवेश के लिये अथवा मैदान से पहाड़ पर जाने के लिये आर टी पी सी आर या एंटीजन या रेपिड टेस्ट जरूरी होगा।
सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दी जानकारी। कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंस की अनिवार्यता रहेगी।