देहरादून।। कोरोना की दवा के दावे के मामले में उत्तराखंड आयुष विभाग ने बुधवार को पतंजलि को नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है कि किस आधार पर कोरोना दवा बनाने का दावा किया गया।
जबकि विभाग की ओर से इम्युनिटी बूस्टर का लाइसेंस दिया गया था। वहीं, बिना अनुमति के कोरोनिल दवा का प्रचार प्रसार करने पर भी जवाब मांगा गया है। आयुष विभाग के आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी के प्रभारी डॉ.वाईएस रावत ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से नोटिस देने के बाद बुधवार को आयुष विभाग की ओर से कोरोना दवा बनाने के दावे पर नोटिस जारी किया गया है।यह भी पढ़ेंरू विवादों में पतंजलि की कोरोनिल दवा, सरकार ने कहा-इम्युनिटी बूस्टर बनाने का दिया था लाइसेंस, जारी होगा नोटिस। ड्रग्स एंड कास्मेटिक एक्ट 1940 के नियम 161 व 170 और डीएमआर एक्ट के तहत नोटिस भेजा गया है। जिसमें पतंजलि को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है। डॉ. रावत ने बताया कि पतंजलि को इम्युनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन पतंजलि ने कोरोना दवा बनाने का दावा किया है।