नैनीताल : स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ के समक्ष हुई संक्षिप्त सुनवाई के बाद आज सुनवाई टल गई है और अब सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।
हरीश रावत के अधिवक्ता ने कल सुनवाई के लिए न्यायालय से मांगा समय था। केंद्र की तरफ से अधिवक्ता द्वारा कल सुनवाई नहीं करने की बात कही. यूनियन ऑफ इंडिया और सी.बी.आई.के अधिवक्ता 26 सिंतबर को सुनवाई के लिए मांग रहे थे. अब सी.बी.आई.की प्राथमिक जांच रिपोर्ट को एक अक्टूबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सी.बी.आई.के अधिवक्ता ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट हरीश रावत के अधिवक्ता को सौंपने से इनकार कर दिया ।
बता दें कि इससे पहले की सुनवाई में सीबीआई ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर कहा था कि वे हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। जबकि कोर्ट ने पूर्व में
सीबीआई को निर्देश दिए थे कि उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले कोर्ट को अवगत कराएं। इसी के क्रम में सीबीआई की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया था।
वहीं मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने याचिका दायर कर कहा था कि 2017 में कांग्रेस की सरकार गिरने पर उनके स्टिंग और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में प्रारंभिक जांच पर रोक लगाई जाए