राज्य निर्वाचन आयोग ने जसोदा राणा का नाम बड़कोट नगर पालिका की मतदाता सूची से हटाने के दिए निर्देश
बड़कोट। उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष जसोदा राणा का नाम नगर पालिका बड़कोट की मतदाता सूची से हटाने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देश जारी कर दिये हैं।
बतादें कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर डीएम उत्तरकाशी ने उप जिलाधिकारी बड़कोट से जांच करवाई जिसमें नगरपालिका बड़कोट की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की पुष्टि हुई है। इसके बाद सचिव राज्य निर्वाचन आयोग रोशन लाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तरकाशी को जशोदा राणा का नाम बड़कोट नगरपालिका के वार्ड नम्बर 3 पटेलनगर की मतदाता सूची से नाम हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
गौरतलब है कि संविधान के 374वें संशोधन के अनुसार नागरिक अर्बन क्षेत्र या रूरल क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए एक ही क्षेत्र में नाम दर्ज होना चाहिए जहां व्यक्ति चुनाव लड़ने के इच्छुक हो। इसके लिए रजिस्टीकरण अधिकारी को नाम दर्ज करने और हटवाने को लेकर लिखित प्रार्थना पत्र देना आवश्यक होता है। जशोदा राणा ने 20 फरवरी 2014 को रजिस्टीकरण अधिकारी को बड़कोट नगर पालिका से नाम हटवाने को लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। निवार्चन नियमावली के तहत मतदाता सूची से नाम तभी कटवाया या दर्ज करया जा सकता है जब राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची बनाने के निर्देष देगा। जषोदा राणा ने बड़कोट नगरपालिका की मतदाता सूची में नाम तो दर्ज करवा दिया लेकिन कंसेरू गांव की मतदाता सूची से नाम नही कटवा सका, क्योंकि वहां की सूची में संषोधन 2019 में होना है। सूत्रों की मानें तो आने वाले नगर निकाय चुनाव में जशोदा राणा नगर पालिका परिषद बड़कोट में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, जिसके लिए फिर से रूरल क्षेत्र की मतदाता सूची से नाम कटवा कर बड़कोट नगरपालिका की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया था। फिलहाल निर्वाचन आयोग के फैसले से जशोदा राणा को बड़ा झटका लगा है।