खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने फेबइंडिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड को कानूनी नोटिस भेजा और कहा है कि वह अपने सभी सूती उत्पादों के लिए खादी शब्द का इस्तेमाल तुरंत बंद करे.
आयोग के अनुसार ‘खादी’ उसका पंजीकृत ब्रांड नाम है और फेब इंडिया इस नाम का इस्तेमाल ‘अनाधिकृत’ रूप से कर रही है जो कि ‘अनुचित व्यापार व्यवहार’ है. कंपनी से कहा गया है कि वह अपने शोरूम में इस बारे में लगे बैनर आदि भी हटा ले क्योंकि इससे ग्राहकों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है.
उल्लेखनीय है कि केवीआईसी सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के अधीन आने वाला स्वायत्त निकाय है. आयोग का कहना है कि कंपनी ने इस मुद्दे पर पहले दिए गए आासनों पर कोई कदम नहीं उठाया है.
आयोग के चेयरमैन वी के सक्सेना ने नोटिस को उचित बताते हुए कहा, ‘आयोग अपनी साख की रक्षा करना चाहता है और वह नियम कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा.’