मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि मामले में नोटिस भेजे जाने के बावजूद न्यायमूर्ति कर्णन न्यायालय में पेश नहीं हुए.
इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायामूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एमबी लोकुर, न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ शामिल हैं.
पीठ ने कहा कि इसके अलावा न्यायमूर्ति कर्णन ने सोमवार को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिवक्ता को भी नियुक्त नहीं किया.
मामले को तीन हफ्तों के लिए टालते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हमें उनके पेश नहीं होने के कारणों की जानकारी नहीं है. इसलिए हम मामले पर किसी भी कार्रवाई को टाल रहे हैं.’’