अनिल अंबानी ने चार सप्ताह में 453 करोड़ वापस नही किये तो जेल होगी:सुप्रीम कोर्ट

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अनिल अंबानी ने चार सप्ताह में 453 करोड़ वापस नही किये तो जाना होगा जेल:सुप्रीम कोर्ट

देहरादून-एरिक्सन मामले में अवमानना के दोषी रिलायंस कम्युनिकेशन (Rcom) के चेयरमैन अनिल अंबानी चार सप्ताह के अंदर कंपनी को 453 करोड़ रुपये का भुगतान करना है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुधवार को एरिक्सन मामले में आदेश दिया गया. यदि अनिल अंबानी अदालत के आदेश का पालन नहीं करते तो उन्हें तीन महीने की जेल हो सकती है. इससे पहले 12 फरवरी को अनिल अंबानी एरिक्सन इंडिया की तरफ से दायर की गई अदालत की अवमानना संबंधी याचिका के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे. अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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